सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था से इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग (BC) आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।
Prime News Network
2026-10-15 14:17:54